ईपीएबीएक्स


भारत संचार निगम लिमिटेड से फ्रेंचाइज स्कीम के तहत सब्सक्राइबर के स्वामित्व वाले पीएबीएक्स/ईपीएबीएक्स और दूरसंचार सेवाओं के माध्यम से निजी ईपीएबीएक्स:


भारत संचार निगम लिमिटेड इच्छुक पार्टियों को बड़े बहुमंजिली भवनों/कार्यालय/ विभाग/वाणिज्यिक/औद्योगिक संस्थानों और आवासीय परिसरों में साझेदारी के आधार पर एक ग्रुप ईपीएबीएक्स के लिए अनुमति देगा। ईपीएबीएक्स के लिए बिना बारी के आधार पर नॉन-ओवाईटी जनरल कैटेगरी में जंक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, बशर्ते निम्नलिखित सामान्य शर्तों का पालन किया जाता हो:

  • ईपीएबीएक्स की खरीद दूरसंचार विभाग द्वारा अनुमोदित किसी भी प्रकार के ईपीएबीएक्स में से की जानी चाहिए।
  • ईपीएबीएक्स का स्वामी/मुख्य किरायादाता विभाग को समस्त प्रभारों के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।
  • मुख्य किरायादाता अपने जोखिम पर ईपीएबीएक्स की उसके एक्सटेंशन और एसेसरीज सहित खरीद करेगा, उन्हें इंस्टाल और मेन्टेन करेगा।
  • सामान्यतः किसी एक्सटर्नल एक्सटेंशन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के मामले में, जहां एक से अधिक भवनों का निर्माण होता है, एक्सटर्नल एक्सटेंशन उपलब्ध कराई जाएगी बशर्ते उसकी लंबाई 500 मीटर से अधिक नहीं हो सकेगी। इन एक्सटर्नल एक्सटेंशनों का रखरखाव ईपीएबीएक्स के स्वामी द्वारा किया जाता है। यदि कोई लाइन /केबल किसी सार्वजनिक सड़क के आर-पार डाली जाती है तो इसके लिए लागू लाइसेंस शुल्क की अदायगी के बाद भारत संचार निगम लिमिटेड से लाइसेंस प्राप्त किया जाना होता है।
  • ईपीएबीएक्स का स्वामी जंक्शनों का किराया और ईपीएबीएक्स का लाइसेंस शुल्क और कॉल प्रभारों का भुगतान करेगा।
  • बिना बारी के आधार पर स्वीकृत जंक्शन लाइनों को ईपीएबीएक्स से शिफ्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी न ही इन्हें डीईएल के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।
  • समान भवन/परिसरों में अलग-अलग उपभोक्ताओं को टेलीफोन सुविधा देने का अधिकार कंपनी के पास रहेगा। ईपीएबीएक्स का स्वामी टेलीफोन वायरिंग के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराएगा।