टेलीफोन का स्थानांतरण


नाम हस्तांतरण के लिए शुल्क रुपये  200 / - प्रति अवसर है।


निम्नलिखित परिस्थितियों में टेलीफोन का स्थानांतरण किया जा सकता है:


सामान्य स्थानांतरण

निम्नलिखित मामलों में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध टेलीफोनों का स्थानांतरण :

  • टेलीफोन धारक की इच्छानुसार उसकी मुत्यु की स्थिति में। यदि कोई विल नहीं हो, तो विधवा/विधुर, बच्चे/कानूनन उत्तराधिकारी को स्थानांतरण की अनुमति होती है।
  • उपभोक्ता का नाम बदले जाने पर।
  • पंजीकृत कंपनियों द्वारा आमेलन/अधिग्रहण करने की स्थिति में।
  • कंपनी का नाम प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड और इसके विपरीत अथवा अन्यथा स्थिति में बदले जाने पर।
  • कुछ निश्चित परिस्थितियों में एक लिमिटेड कंपनी के नियोक्ता से कर्मचारियों को।
  • संबंधित संपत्ति के भागीदारी फर्म बनने पर।
  • संबंधित संपत्ति से स्वामी को और इसके विपरीत स्थिति में।
  • किसी विदेशी के नाम से उस संस्थान के नाम में, जहां वह विदेशी अपना देश छोड़ने के बाद से काम कर रहा हो।
  • फर्म के भागीदारों के नंबर में बदलाव।
  • फर्म के बिकने अथवा समाप्त होने की स्थिति में।
  • संबंधित भागीदारी के मामले में बढ़ोतरी अथवा अधिग्रहण की स्थिति में।
  • नजदीकी ब्लड रिलेशन जैसे माता, पिता, बहन, भाई, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि में।

टिप्पणी:
  • स्थानांतरण से पहले, टेलीफोन कम से कम एक वर्ष से चालू होना चाहिए।
  • प्रत्येक स्थानांतरण के बाद, नजदीकी संबंधों में- मृत्यु की दशा के अलावा- अगले पांच वर्षों तक कोई और स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
  • यदि टेलीफोन विशेष श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया था तो, आवेदक अगले पांच वर्षों तक समान प्राथमिकता के लिए पात्र नहीं होगा।
  • उपरोक्त सभी मामलों में, देय स्थानांतरण शुल्क रु. 100/- होगा।

अखिल भारतीय आधार पर पंजीकरण का स्थानांतरण

नॉन-ओवाईटी, ओवाईटी एवं विशेष श्रेणियों के अंतर्गत पंजीकृत टेलीफोनों का स्थानांतरण अखिल भारतीय आधार पर मीटर्ड एक्सचेंज क्षेत्रों में करने की अनुमति दी जाती है।
  • आवेदक को एक सादे कागज पर पंजीकरण का विवरण और टेलीफोन की श्रेणी का हवाला देते हुए आवेदन करना होता है।
  • जब निचले से उच्च पंजीकरण शुल्क क्षेत्रों में स्थानांतरण के लिए अनुरोध किया जाता है तो उसके लिए प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाता है। जब पंजीकरण शुल्क क्षेत्रों में अथवा उच्च से निचले शुल्क क्षेत्रों में स्थानांतरण के लिए अनुरोध किया जाता है तो कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाता।
  • पुराने स्टेशन पर, पंजीकरण शुल्क बिना ब्याज के वापस किया जाएगा।
  • नए स्टेशन पर, आवेदक को नए स्टेशन के लिए लागू पंजीकरण शुल्क एवं वापसी योग्य प्रोसेसिंग प्रभार जमा कराने होते हैं।
  • पुराने स्टेशन पर जारी पंजीकरण स्थानांतरण प्रमाणपत्र 30 दिन के भीतर नए स्टेशन पर पंजीकरण के लिए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होता है।
  • नए स्टेशन पर कनेक्शन के जारी होने के समय पंजीकरण राशि पर ब्याज की गणना मूल पंजीकरण की तारीख से की जाएगी।

थर्ड पार्टी ट्रांसफर

थर्ड पार्टी ट्रांसफर की स्थिति में निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

विशेष श्रेणी में उपबल्ध टेलीफोन का थर्ड पार्टी ट्रांसफर:
  • किसी व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी को 5 वर्ष के बाद स्थानांतरण की अनुमति होती है।
  • ट्रांसफर चाहने वाले को रु. 500/- नॉन-रिफंडेबल ट्रांसफर शुल्क का भुगान करना होगा।

ओवाईटी-सामान्य एवं नॉन-ओवाईटी- सामान्य श्रेणी के अंतर्गत तीसरी पार्टी को स्थानांतरित टेलीफोन:
  • किसी व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी को 5 वर्ष के बाद स्थानांतरण की अनुमति होती है।
  • थर्ड पार्टी ट्रांसफर की अनुमति तभी दी जाती है जब नॉन-ओवाईटी- सामान्य श्रेणी पर पंजीकरण की तारीख क्लियर हो चुकी हो।
  • स्थानांतरण शुल्क रु. 500/- है।
  • जब थर्ड पार्टी ट्रांसफर होता है तो विशेष श्रेणी का टेलीफोन सामान्य श्रेणी में बदल जाता है।
  • ट्रांसफर होने के 2 वर्ष बाद विशेष श्रेणी के टेलीफोन को ट्रांसफर नहीं कराया जा सकता।